जयपुर, राजस्थान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में राजस्थान की न्यायिक सेवा अधिनियम में संसोधन किया हैं। अब राजस्थान सरकार अति अन्य पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण देगी। गहलोत सरकार ने इन जातियों को 1 % आरक्षण देने का फैंसला किया हैं।
गुर्जर सहित इन पांच जातियों को मिलेगा फ़ायदा
गहलोत सरकार के इस संसोधन की वजह से अब गुर्जर जाति को इस आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। गुर्जर जाति के साथ-साथ रैबारी, गड़रिया, बंजारा और गाड़ियां लुहार जातियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।
आयु सीमा में भी किया बड़ा बदलाव
गहलोत सरकार ने आरक्षण के साथ-साथ आयु सीमा में भी बड़ा बदलाव किया हैं। अब न्यूनतम आयु 23 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई हैं, जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष से 40 वर्ष लर दी हैं।
इसी प्रकार अधिकतम आयु सीमा में सामान्य वर्ग के दिव्यांगजन को 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन को 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दिव्यांगजन को आयु में 15 वर्ष की छूट दिए जाने के निर्णय को मंजूरी दी गई।


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