नागौर, राजस्थान।
नागौर जिले में पिछली साल हुए बंजारा बस्ती अतिक्रमण मामले में आज RLP प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग और विधायक इंदिरा देवी बावरी को कोर्ट ने झटका दिया। आज कोर्ट ने दोनों विधायकों की ओर मांगी गई अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई हैं। दरअसल सोमवार को बंजारा बस्ती अतिक्रमण मामले में कोर्ट में 24 आरोपियों के साथ RLP के दोनों विधायकों को पेश होना था, लेकिन RLP के दोनों विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए, बाकी 24 आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
RLP प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग के खिलाफ वारंट हुआ जारी
सोमवार को कोर्ट ने RLP प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग को कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया, वही मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी को समन जारी किया, क्योंकि मेड़ता विधायक के पति कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो होम आइसोलेशन में है। इस गिरफ्तारी वारंट के कारण दोनों विधायकों ने अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आज ये जमानत खारिज कर दी।
दरअसल पूरा मामला 25 अगस्त 2019 का है, कोर्ट ने नागौर के ताऊसर के पास बंजारा बस्ती से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, इस दौरान बंजारा समाज के लोगों ने आंदोलन भी किया, इसी मौके पर विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा देवी बावरी पहुंचे, जिनके उकसाने के बाद बंजारा समाज के लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया गया, इसी पथराव के दौरान जेसीबी चालक की मौत हो गई थी। इसी मामले में 24 बंजारा समाज के लोगों और दोनों विधायकों को आरोपी बनाया गया था, इस पूरे मामले की जांच सीआईडी सीबी ने की थी।

Tnxx for comment