भाजपा विधायक मदन दिलावर ने इस विलय के खिलाफ एक शिकायत विधानसभाध्यक्ष सी पी जोशी के समक्ष इस वर्ष मार्च में दायर की थी, जिसे उन्होंने 24 जुलाई को खारिज कर दिया। दिलावर ने तब विधानसभाध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर की।
उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभाध्यक्ष ने उनकी शिकायत पर निर्णय करते समय उनका पक्ष नहीं सुना। न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एक पीठ ने बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवायी शुरू की थी लेकिन यह पूरी नहीं हो पायी थी। पीठ ने बृहस्पतिवार को आगे की सुनवायी शुरू की।


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