दिल्ली।
भारत के सबसे चर्चित और सबसे बड़े केस पर आज फैंसला हो गया हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले पर फैंसला सुना दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुस्लिम पक्ष अयोध्या की विवादित जमीन पर अपना हक सिद्ध नहीं कर पाया, जबकि हिन्दू पक्ष के सबूतों के आधार पर यह जमीन राम से जुड़ी हुई हैं। बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी, इसे राम मंदिर वाली जगह पर ही बनाया गया था। कोर्ट ने अब यह जमीन राम मंदिर के लिए दे दी हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।
अयोध्या मामले पर अब मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा यह
इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील कमाल फारुखी ने कहा हैं कि यह कैसा इंसाफ किया? हमें 5 एकड़ क्या 100 एकड़ जमीन दे दे तो भी कोई फायदा नहीं हैं?
कमाल फारुखी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं।

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