हाइकोर्ट का बड़ा आदेश- अब पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी यह सुविधाएं, बेनीवाल ने उठाया था मुद्दा

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जयपुर, राजस्थान।

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया हैं। इस आदेश के बाद अब से राजस्थान के पूर्व मुख्यमन्त्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। 2017 में सरकार ने एक नया अधिनियम पारित किया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास, कार, 9 सरकारी कर्मचारी जैसे सुविधाएं देने की बात थी। इस मामले को लेकर कई बार कुछ नेताओं ने विरोध भी किया था। इन सुविधाओं की रोक को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट में याचिका डाली हुई थी, जिस पर हाइकोर्ट ने यह फैंसला सुनाया हैं। अभी यह सुविधा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दी जा रही थी, अब उन्हें यह सुविधाएं नहीं मिलेगी।

हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक की मांग की थी

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधायक रहते हुए विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था कि संविधान में पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे सुविधाओं के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सरकार ऐसी सुविधाएं दी रही हैं, जो फिजूल हैं। आज राजस्थान हाइकोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई करते हुए इन सुविधाओं को रद्द किया हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य के बजट को देखते हुए ऐसी सुविधाएं देने की कोई जरूरत नहीं हैं और ऐसा संविधान में भी कई नहीं लिखा हुआ है। बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को मिल रही सुविधाओं का विरोध किया था।

जाने क्या सुविधाएं पूर्व मुख्यमंत्री को दी जाती थी इस अधिनियम के तहत

इस अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास मिलता था और वो भी मनचाहा आवास। इसके साथ ही पूरे देश मे यात्रा करने के लिए कार की सुविधा भी मिलती थी। इसके अलावा लिपिक, नोकर, सलाहकार जैसे 9 सरकारी कर्मचारी भी आजीवन के लिए मिलते थे। यह सुविधा वसुंधरा राजे को।मिल रही थी।
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