NIA की शक्तियों को मजबूती से विदेश में रहने वाले नागरिको को मिलेगा जांच का अधिकार
नागौर सांसद बेनीवाल ने संसद कहा कि राष्ट्रीय जांच एंजेसी विधेयक, 2019 पारित होने से NIA को विदेशो में रह रहे भारतीय नागरिको पर किसी भी प्रकार का आंतकि हमला होता है, तो जांच का अधिकार मिलेगा। साथ ही चर्चा को आगे बढाते हुए सांसद बेनीवाल ने विपक्ष की सरकार के समय हुए घोटालों की जाँच करने माँग उठाई।
जानिए क्या है NIA ?
देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी। मुंबई हमले के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई।
NIA संशोधन विधेयक, 2019
विधेयक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी को अनुसूचित अपराधों में सूचीबद्ध अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के निर्माण की अनुमति भी देता है।


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