नागौर में आज से लगी 27 मई तक धारा 144, इन कामों पर रहेगी कानूनी रोक

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नागौर, राजस्थान।

आज रात से ही नागौर जिले में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी हैं। यह धारा आज से लेकर 27 मई तक होगी। इस दौरान प्रशासन ने कड़े नियम लगा दिए है और इन नियमों का पालन नहीं करने पर उक्त आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। धारा 144 लोकसभा चुनावों की मतगणना को देखते हुए लगाई हैं, ताकि कोई अशान्ति और अनहोनी नहीं हो। 23 मई को नागौर में बी आर मिर्धा कॉलेज में मतगणना होगी और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं।

इन कामों पर रहेगी रोक, जिला प्रशासन सख्त

इस धारा के तहत 1 किलोमीटर के एरिया तक 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते है, इस क्षेत्र में कोई धरना, जाम नहीं लगा सकते है। कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी नहीं रख सकता हैं। इस स्थान के आस-पास कोई डीजे नहीं बजा सकता हैं। कोई भी व्यक्ति इस एरिया में शराब न तो पी सकता हैं और न ही बेच सकता हैं। कॉलेज के आस-पास 200 मीटर के एरिया पर मोबाइल पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए रखेगा, ताकि कोई जातिवाद और धार्मिक उन्माद नहीं फैल सके।

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