सीपी जोशी जाएंगे SC, कहा- कारण बताओ नोटिस भेजने का अधिकार

Faris Khan
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राजस्थान का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है। मैंने अपने वकील से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के लिए कहा है।



राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट और उनके साथ 18 विधायकों को 24 जुलाई तक की राहत मिल गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को 24 जुलाई तक इन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया है। इसी दिन कोर्ट का फैसला आएगा।

बता दें कि स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सोमवार को सचिन पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे की बहस पूरी हुई और फिर स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। मंगलवार दोपहर तक दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई और अब कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुनाएगी।



बता दें कि सचिन पायलट के बगावती सुर के बाद से कांग्रेस सरकार एक बड़े संकट का सामना कर रही है। पायलट ने घोषणा की थी कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, क्योंकि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है। उसके बाद से ही गहलोत खेमे के विधायक एक पांच सितारा होटल में डेरा जमाए हुए हैं, जबकि पायलट खेमे के विधायक मानेसर के एक होटल से निकलने के बाद कथित तौर पर दिल्ली में अलग-अलग होटलों में ठहरे हुए हैं।



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