अयोध्या फैंसले से नाराज मुस्लिमों के पास अभी भी हैं यह 2 विकल्प, जाने क्या है वो

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अयोध्या, उत्तरप्रदेश।

भारत के सबसे चर्चित और पुराने अहम मामले अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैंसला सुना दिया, यह मामला कई सालों से विचाराधीन था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की इस बेंच ने मुस्लिम पक्ष के दावों को सच नहीं माना, जबकि अयोध्या में राम मंदिर का होना माना हैं। कोर्ट ने यह भी माना हैं कि मंदिर पर ही मस्जिद बनाई गई थी। अब कोर्ट ने यह जमीन हिन्दू पक्ष को राम मंदिर के लिए दे दी, जबकि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दूसरी जगह देने की बात कही हैं।


अयोध्या फैंसले से नाराज हुए मुस्लिम, अब बचे हैं 2 विकल्प

सुप्रीम कोर्ट के इस फैंसले से मुस्लिम पक्ष असन्तुष्ट हैं और इस पक्ष ने अपनी नाराजगी भी जता दी हैं। मुस्लिम के पास अब भी 2 विकल्प बाकी हैं और सूत्रों के अनुसार मुस्लिम पक्ष यह विकल्प भी जरूर करेगा। पहला विकल्प हैं रिव्यू पिटीशन, तो दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन।

रिव्यू पिटीशन- 

मतलब पुनर्विचार याचिका। किसी भी फैंसले के बाद पक्षकार पुर्नविचार याचिका दाखिल कर सकता हैं। यह याचिका फैंसले के 30 दिन तक डाल सकते हैं, इसमें वही जज वापस विचार करते हैं, जो पहले फैंसला करते हैं। पुर्नविचार याचिका में भी पूरा फैंसला कोर्ट के ही हाथ मे होता हैं। कोर्ट एक बार फिर से इस मामले पर पुर्नविचार करके दुबारा से फैंसला कर सकता हैं।

क्यूरेटिव पिटीशन-

यह याचिका पुर्नविचार याचिका के बाद डाली जाती हैं। यह दूसरा विकल्प हैं जो किसी फैंसले के बाद लिया जा सकता हैं। इस विकल्प में भी फैंसला सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ मे हैं। इस याचिका में कोर्ट ऐसे मुद्दों, सबूतों पर ध्यान देता हैं, जो विशेष हो और उन पर ध्यान नहीं दिया गया हो।

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