बाड़मेर, राजस्थान।
शुक्रवार को आईपीएस सेवा से बर्खास्त किये गए और बाड़मेर सीट से बसपा प्रत्याशी पंकज चौधरी को जोधपुर हाइकोर्ट ने बड़ी राहत दी हैं। दरअसल पंकज चौधरी का चुनाव लड़ने के लिए नामाकंन रदद् कर दिया गया था, जिसके खिलाफ पंकज चौधरी ने जोधपुर हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ पर उनके मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर उनको चुनाव के लिए सर्टिफिकेट जारी करने को कहा।
यह था पूरा मामला- जाने
8 अप्रेल को बसपा प्रत्याशी पंकज चौधरी ने बाड़मेर से नामाकंन किया था, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने रदद् कर दिया, क्योंकि उस नामांकन में पंकज चौधरी ने 'भारत निर्वाचन आयोग' का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। इस मामले में पंकज चौधरी ने हाइकोर्ट दायर याचिका में कहा कि "1अप्रेल को मैं खुद चुनाव आयोग में उपस्थित होकर सर्टिफिकेट की मांग की थी, चुनाव आयोग ने 10 अप्रेल तक सर्टिफिकेट जारी करने का कहा था, लेकिन उसके बावजूद उनका सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ और उसके चलते उनका नामांकन रदद् कर दिया गया।"
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर हाइकोर्ट ने पंकज चौधरी के पक्ष में मामला सुनाया। कोर्ट में चुनाव आयोग को 15 अप्रेल तक उनका सर्टिफिकेट देने की बात कही हैं, क्योंकि नामाकंन की अंतिम तिथि 18 अप्रेल हैं। हम आपको बता दे कि पंकज चौधरी ने बाड़मेर सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ ताल ठोकी हैं।


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